अंतरजातीय विवाह योजना-हेलो दोस्तों मेरा नाम मोहित है आज में आपको अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में बताने जा रहा हु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जातिवाद को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह
योजना हिमाचल प्रदेश की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवक/युवती को अन्य जाति में विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अंतरजातीय विवाह योजना को बढ़ावा देने के लिए नव विवाहित दंपत्ति को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया है। जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है। HP Inter Caste Marriage Scheme का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के नागरिक ही उठा सकते हैं। राज्य के जो भी इच्छुक उम्मीदवार अंतर्जातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana 2023
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे लोगों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा जो कोई ऊंची जाति के व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लड़के या लड़की से विवाह करता है।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अन्य जाति में विवाह करने पर 75,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ताकि इस राशि का उपयोग नवविवाहित दंपति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सके। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा देना है ताकि जात-पात को खत्म किया जा सके। जिससे राज्य में सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह सके।
शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़का लड़की |
उद्देश्य | जातिवाद को खत्म करना और अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना |
प्रोत्साहन राशि | 75,000 रुपए |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://esomsa.hp.gov.in/ |
HP Inter Caste Marriage Scheme का उद्देश्य
अंतरजातीय विवाह योजना-हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में जातिवाद को खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
अंतरजातीय विवाह करने पर नव विवाहित दंपति को 75,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
ताकि राज्य में अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर भेदभाव की भावनाओं को खत्म करना है। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार अंतरजातीय विवाह योजना को समर्थन दे रही है।
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ एवं विशेषताएं
के माध्यम से जाति प्रथा को समाप्त किया जा सकेगा।
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर नवविवाहित जोड़े को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है।
अगर कोई युवक/युवती अन्य जाति के युवक/युवती के साथ विवाह करते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा दंपति को सम्मानित करने हेतु 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
इस सहायता राशि का उपयोग कर दंपत्ति आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का लाभ विशेष रूप से ऐसे नवविवाहित जोड़े उठा सकेंगे जो अपना घर छोड़कर भाग कर अंतरजातीय विवाह करते हैं और उनके पास न तो घर और न ही आय का स्रोत होता है।
यह योजना राज्य में सभी धर्म के लोगों को मिलकर रहने में सहायता करेगी।
इस योजना के माध्यम से राज्य के लड़का/लड़कियों को अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
के माध्यम से जातिवाद जैसी कुप्रथा को खत्म कर अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana के लिए पात्रता
अंतरजातीय विवाह योजना-हिमाचल प्रदेश का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को आवेदन करने हेतु निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा। जो कि कुछ इस प्रकार है।
आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
लड़का लड़की में से दोनों किसी अन्य जाति से संबंध रखता हो यानी दोनों में से कोई एक अन्य जाति का होना आवश्यक है।
आवेदक लड़का और लड़की दोनों का विवाह पहली बार होना चाहिए।
अंतरजातीय विवाह करने के लिए युवक की आयु 21 वर्ष और नियुक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तभी वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।
हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को फॉर्म भरने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज
की आवश्यकता होगी। जिनकी सहायता से आवेदन फॉर्म भरकर योजना हेतु आवेदन किया जा सकेगा। यह दस्तावेज निम्न प्रकार है।
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- दंपति के पासपोर्ट साइज फोटो
Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
अंतरजातीय विवाह योजना-हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आवेदन
करने के लिए सबसे पहले आपको यहां इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
अब आपको ऊपर दिए गए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लेना होगा।
इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
अब आपको यह आवेदन फॉर्म जिला अधिकारी कल्याण/तहसील अधिकारी कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। सत्यापित होने पर आपको प्रोत्साहन राशि का लाभ दे दिया जाएगा।
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